
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की ओर सब्जी की बागवानी करने वाले बागवानों को आर्थिक सहायता के लिए एक राहत योजना जारी की गई है। सरकार ने सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल लोन देने की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसे लेकर आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार, खरीफ 2025 सीजन के लिए ऋण की देय तिथि 28 मार्च 2026 और रबी 2025-26 सीजन के लिए 15 जून 2026 निर्धारित की गई है। अल्पावधि फसल लोन लेने वाले किसानों को 1.5 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान मिलेगा, जबकि निर्धारित तिथि तक लोन चुकाने वाले किसानों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।
इन सब्जियों की खेती पर मिलेगा योजना का लाभ
किसानों को कृषि तकनीकी विशेषज्ञों और मार्केटिंग एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर टमाटर, लौकी, करेला, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, हरी मटर, बैंगन, शिमला मिर्च, भिंडी, खीरा, गाजर, चुकंदर, मूली, शलजम, राजमा, शकरकंद, सहजन की फली और अन्य पत्तेदार सब्जियों की खेती के लिए सब्सिडी दी जाएगी। ये सभी फसलें बाजार में उच्च मूल्य वाली मानी जाती हैं, जिनसे किसानों को बेहतर लाभ प्राप्त हो सकता है।
किसानों को कराना होगा पंजीयन
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एमपीएफएसटीएस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के बाद जिन किसानों का चयन किया जाएगा, उन्हें उद्यानिकी विभाग की ओर से आधुनिक खेती तकनीक, फसल प्रबंधन, मार्केटिंग और फसलोत्तर देखरेख से जुड़ी ट्रेनिंग भी दी जाएगी।