नई दिल्ली।कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने मौजूदा जरूरतों को देखते हुए कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 का नया मसौदा तैयार किया है। इसका मकसद मौजूदा कीटनाशक अधिनियम, 1968 और उसके अंतर्गत बने कीटनाशक नियम, 1971 को रिप्लेस करना है। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 एक किसान-केंद्रित विधेयक है। इस संशोधित विधेयक में किसानों को बेहतर सेवाएं देने के लिए ट्रेसबिलिटी जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।
नकली कीटनाशक बेचने पर कड़ी सजा का प्रावधान
अपराधों के निपटान के लिए कंपाउंडिंग के प्रावधान भी किए गए हैं, जिनमें निवारक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सजा का निर्धारण राज्य-स्तरीय प्राधिकारी की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा, कीटनाशकों के बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन के लिए संशोधन किए गए हैं, जिससे किसानों के जीवन और बिजनेस करने की सुगमता के बीच संतुलन बन सकता है।
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सुझाव
मसौदा विधेयक और उसके प्रावधानों पर सभी हितधारकों और आम जनता से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। pp1.pesticides[at]gov[dot]in/rajbir.yadava[at]gov[dot]in/jyoti.uttam[at]gov[dot]in पर एमएस वर्ड या पीडीएफ फॉर्मेट में जितनी जल्द हो सके, लेकिन दिनांक 4 फरवरी 2026 तक टिप्पणियां या सुझाव ई-मेल के जरिये भेजे जा सकते हैं।