दिल्ली-NCR से हट सकते है कोयला आधारित उद्योग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

    23-Feb-2026
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नई दिल्ली। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को कई अहम निर्देश दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग मुद्दों पर जवाब तलब किया है। सर्वोच्य न्यालय ने कोयला आधारित उद्योगों, निर्माण और तोड़फोड़ के दौरान उड़ने वाली धूल और वाहनों के प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदमों का ब्योरा मांगा है।

प्रदूषण की होगी जांच

दिल्ली समेत एनसीआर में लगातार वायु प्रदूषण को लेकर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि वह कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के सुझावों के आधार पर 12 मार्च को गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण के मुद्दे की जांच करेगी।

300 किलोमीटर के दायरे में नहीं  स्थापित होगा कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र

पीठ ने इस सुझाव पर भी केंद्र से जवाब मांगा कि दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में कोई नया कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित न किया जाए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को सार्वजनिक नोटिस जारी कर एनसीआर में संचालित कोयला आधारित उद्योगों सहित सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया है।