नई दिल्ली। केंद्र सरकार 9 मार्च से संसद में शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे हिस्से में कृषि के लिए जरूरी सीड एक्ट और पेस्टीसाइड एक्ट को पेश करेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि के लिए जरूरी सीड एक्ट और पेस्टीसाइड एक्ट जल्दी लाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि दोनों एक्ट के नियमों को सख्त किया गया है ताकि किसान और खेती का नुकसान करने वालों को सबक सिखाया जा सके।
सीड एक्ट और पेस्टीसाइड एक्ट संसद सत्र में लाएगी सरकार
केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसान को प्रमाणित बीज कैसे मिले, वह बहुत जरूरी है। घटिया बीज मिलते हैं, तो फसलें खराब हो जाती हैं, उत्पादन कम होता है। उन्होंने कहा कि जो घटिया बीज देगा, उसके खिलाफ सख्त कानून का प्रावधान कर रहे हैं।
50 लाख रुपये होगी जुर्माना
राशि
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि दोनों एक्ट में नियमों को पहले से कहीं अधिक सख्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी केवल 1000 रुपये या 500 रुपये जुर्माना राशि होती है। इससे आरोपी बीज कंपनियों को फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए अब नए सीड एक्ट में जुर्माना राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक की जाएगी।