
यह निर्णय पुणे में हुई एक दुखद घटना के बाद लिया गया, जहां ऊपर की मंजिल से गिरा एक गमला नीचे खड़े बच्चे के सिर पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम. ने स्पष्ट किया कि अब सभी हाउसिंग सोसाइटीज को बालकनियों से टंगे गमले हटाने होंगे। यदि नियमों का पालन नहीं किया गया, तो AOA (Apartment Owners Association), बिल्डर या संबंधित फ्लैट मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है।
लखनऊ में भी इसी तरह का आदेश जारी किया गया है। LDA ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में बालकनी की रेलिंग, दीवार या छत पर पौधे रखने पर रोक लगा दी है। अब यदि आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, तो पौधों को बालकनी के फर्श पर रखना होगा या फिर इनडोर प्लांट्स की तरफ रुख करना होगा। इनडोर प्लांट्स न केवल घर को सुंदर बनाते हैं, बल्कि पूरी तरह सुरक्षित भी हैं। यह कदम जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, और नियमों का उल्लंघन करने पर अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।