
हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन सेवाओं को ऑनलाइन पोर्टल हॉर्टनेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद आवेदन की स्वीकृति और भावान्तर भरपाई योजना के तहत दावा करने पर प्रोत्साहन राशि का निपटारा समय पर किया जाएगा।
गुरुग्राम के उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के दो दिन के भीतर बीमा दावे का निपटारा किया जाएगा।
इसके अलावा अन्य सेवाओं के लिए निम्नलिखित समय-सीमाएं तय की गई हैं: नर्सरी फ्रूट लाइसेंस और नर्सरी बीज लाइसेंस – 90 दिन के भीतर जारी किए जाएंगे। हॉर्टनेट पोर्टल पर दस्तावेज पूरे होने और भौतिक सत्यापन के बाद 30 दिन के अंदर सब्सिडी दी जाएगी। किसान उत्पादक संगठन (FPO) का सूचीकरण – सभी दस्तावेज और व्यवहार्यता रिपोर्ट मिलने के बाद 45 दिन के भीतर किया जाएगा।
इस नई व्यवस्था से किसानों को समय पर सेवाएं मिलेंगी और प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। राज्य सरकार का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देना और किसानों की आय को सुरक्षित करने के साथ उसे बढ़ाना भी है।