दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त, 1 अप्रैल से लागू होंगे कचरा नियम

    29-Mar-2026
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नई दिल्ली।निर्माण और तोड़फोड़ के कचरे के व्यवस्थित ढंग से निपटारे के लिए अब हर 5×5 किलोमीटर क्षेत्र में कम से कम एक कलेक्शन पॉइंट बनाना जरूरी होगा। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट ने कंस्ट्रक्शन और डिमॉलिशनके कचरे के प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल से निर्देश लागू होंगे।

दिल्ली में प्रदूषण के लिए धूल भी जिम्मेदार

इसके तहत इंटरमीडिएट स्टोरेज और प्रोसेसिंग सुविधाओं का प्रावधान भी जरूरी होगा। शुक्रवार को CAQM मेंबर डॉ. एस. डी. अत्री का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर धूल की वजह से भी ज्यादा है। दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण में धूल का हिस्सा 15% गर्मियों 27% यानी धूल प्राइमेरी सोर्स है।

1 अप्रैल से लागु होगी नए नियम

अब धूल की एक बड़ी वजह C&D वेस्ट है। इसलिए निर्माण या तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे का वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोजल हो सके, इसके लिए 1 अप्रैल से नए नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। अभी दिल्ली में 122 कलेक्शन पॉइंट्स हैं, हैं, इसी तरह गुड़गांव, नोएडा में भी ऐसे पॉइंट हैं।