राजस्थान सरकार देगी खजूर की खेती में 75% सब्सिडी
नर्सरी टुडे डेस्क
नई दिल्ली: राजस्थान सरकार किसानों को खजूर की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसका कारण यह है कि राज्य के कई क्षेत्र रेगिस्तान से घिरे है, जहाँ खजूर की खेती बड़े स्तर पर की जा सकती है. फल और सब्जियों के साथ खजूर की खेती के लिए भी सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (National Agriculture Development yojana) के तहत किसानों को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दे रही है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उद्यान विभाग खजूर की खेती पर किसानों को सब्सिडी दे रहा है. टिश्यू कल्चर तकनीक (tissue culture techniques) एवं ऑफशूट तकनीक (offshoot technique) का प्रयोग कर उत्पादित खजूर पौधों के रोपण के लिए 75 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी. राज्य के 17 जिलों को इस योजना के लिए चुना गया है. बाड़मेर, चूरू, सिरोही, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, हनुमानगढ़, नौगार, पाली, जालौर, बीकानेर, झुंझुनूं आदि इस योजना का हिस्सा हैं.
सब्सिडी के लिए ये चीजें है जरूरी
योजना के अनुसार सब्सिडी के लिए किसानों को न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर से अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्रफल में खजूर की खेती करनी होगी. टिश्यू कल्चर या ऑफशूट तकनीक का प्रयोग कर पौधों कोण तैयार कर खजूर का बगीचा तैयार कर सकते हैं. इस बात का ख्याल रखा जाये की खजूर के बगीचे की स्थापना के लिए ड्रिप सिंचाई सिस्टम होना अनिवार्य है. इसके लिए किसानों को अलग से अनुदान दिया जाएगा।
किसानों को टिश्यू कल्चर तकनीक से खजूर के पौधों का रोपण करने पर प्रति पौधा अधिकतम 3000 रुपए या प्रति पौधा इकाई लागत का 75 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान (subsidy) दिया जाएगा और यदि किसान ऑफशूट तकनीक से उत्पादित खजूर पौधे को खरीद कर रोपण करता है तो उसे मातृ पौधे से अलगाव के तुरंत बाद के ऑफशूट खूजर के प्रति पौधे की खरीद मूल्य 1100 रुपए का 75 प्रतिशत एवं जड़ विकसित अथवा जमाव उपरांत प्लास्टिक थैली सहित खजूर पौधे की खरीद पर 1500 रुपए का 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा.
खजूर की इन किस्मों को मिलेगी सब्सिडी
प्रति हेक्टेयर खजूर के 148 मादा पौधें व 8 नर पौधों के उन्नत किस्मों के पौधरोपण की आयश्यकता होगी. खजूर की मादा किस्मों में बरही, खूनेजी, मेडजूल, खलास, खदरावी, हलावी, सगई जैसी उन्नत किस्में शामिल हैं। वहीं नर किस्मों में अल-इन सिटी व घनामी किस्म पर ही अनुदान दिया जाएगा।
ज़रूरी दस्तावेज
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत खजूर की खेती पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों को निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- किसान का आधार कार्ड/जनाधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड
- किसान का फोटो
- खेत की जमाबंदी, नक्सा ट्रेस
- स्थाई सिंचाई स्त्रोत का प्रमाण-पत्र
- अलग से ड्रिप संयंत्र स्थापित करने का प्रमाण-पत्र
- मिट्टी-पानी की जांच रिपोर्ट
- बैंक खाता विवरण इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी
- शपथ पत्र
ऐसे करें आवेदन
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र तैयार कर कार्यालय उपनिदेशक उद्यान में पंजीयन करवाएं। खजूर की खेती के लिए बगीचा स्थापित करने के लिए इच्छुक किसान निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें. आओ-पहले पाओ के आधार पर किसाओं का पंजीयन किया जायेगा. सम्बंधित जानकारी के लिए किसान अपने जिले के उद्यानिकी विभाग से संपर्क कर सकते हैं.