केंद्र सरकार ने ग्लूफोसिनेट टेक्निकल खरपतवारनाशक और कीटनाशक पर लगाया प्रतिबंध
नई दिल्ली। किसान बागवानी खेती करने के लिए कई तरह के केमिकल, रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फसल की पैदावार तो अच्छी होती है, लेकिन इसके इस्तेमाल से पौधों को काफी हद तक नुकसान पहुंचता है, साथ ही फसल के फल भी खाने में स्वादिष्ट नहीं होती है। किसानों के द्वारा पौधों की बेहतर ग्रोथ और अच्छी पैदावार के लिए ग्लूफोसिनेट टेक्निकल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब केद्र सरकार ने ग्लूफोसिनेट टेक्निकल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने सस्ती दरों पर मिलने वाले खरपतवारनाशक ग्लूफोसिनेट टेक्निकल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह फैसला घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से किया है।
ग्लूफोसिनेट टेक्निकल केमिकल पर कब लगा बैन
ग्लूफोसिनेट टेक्निकल केमिकल पर बैन का आदेश 25 जनवरी, 2024 से ही देशभर में लागू कर दिया गया है। इसपर बैन को लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय का कहना है कि ग्लूफोसिनेट टेक्निकल के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है।
ग्लूफोसिनेट टेक्निकल केमिकल
ग्लूफोसिनेट टेक्निकल केमिकल 100 से अधिक फसलों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। यह खरपतवार के साथ पौधों के कुछ हिस्सों पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। इसके कुप्रभाव के मद्देनजर सरकार ने 25 जनवरी को आदेश जारी किया कि, अब खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्योंकि यह केमिकल पौधे के कुछ हिस्सों को प्रभावित करता है और खरपतवार नष्ट करने के साथ-साथ पौधों / जड़ी-बूटियों के गुण को समाप्त कर देता है।